High Court : कोई भी अपने ही मामले में न्यायाधीश या जांचकर्ता नहीं हो सकता, हाईकोर्ट की टिप्पणी
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 01 Jun 2026 05:50 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायशास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश या जांचकर्ता नहीं हो सकता। जिन पुलिस कर्मियों पर आरोप लगे हों, उन्हीं के थाने के प्रभारी से निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।