UP : याचिकाकर्ताओं को एनएचएआई तीन सप्ताह में मुआवजा दे, निदेशक को व्यक्तिगत तौर पर हलफनामा देने का आदेश
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 18 Jul 2024 07:59 PM IST
सार
गोरखपुर निवासी ऋषि कुमार गुप्ता व अन्य ने याचिका दाखिल कर एनएचएआई से मुआवजा देने की मांग की थी। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि एनएचएआई की आपत्ति को जिला न्यायाधीश गोरखपुर ने 15 मार्च 2024 को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत खारिज कर दिया था।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।