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एमएसपी खरीद नीति : धान खरीद के लिए एस्क्रो एकाउंट खोलने की अनिवार्यता को चुनौती

Sat, 16 Jan 2021 07:20 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 16 Jan 2021 07:20 PM IST
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MSP Procurement Policy: Challenge of Escrow and Opening Capacity for Paddy Procurement
धान
समर्थन मूल्य पर  धान खरीद नीति के तहत सहकारी समितियों को 50 लाख रुपये का अपने नाम एस्क्रो एकाउंट खोलने की अनिवार्यता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार व उ प्र प्राविंशियल कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। प्रक्रियात्मक एवं विपणन सहकारी समिति लि ब्लाक हाता, कुशीनगर की याचिका पर न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति एस के पचौरी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। 
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याचिका में कहा गया है कि फेडरेशन के प्रबंध निदेशक कुशीनगर के निर्देश पर जिला प्रबंधक ने याची सोसायटी को खाता खोलने का आदेश दिया है। यह खाता किसानों का भुगतान सुनिश्विचत करने के लिए अनिवार्य किया गया है। बिना खाता खोले धान की खरीद व बिक्री नहीं की जा सकती है। याची सोसाइटी ने इसे मनमानापूर्ण मानते हुए रद्द करने की मांग की है। 
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याची का कहना है कि सोसायटी धान, गेहू की खरीद फरोख्त के लिए  पंजीकृत है।इस वर्ष सरकारी खरीद नीति से सोसायटी को जबरन 50 लाख रुपये का अपने नाम से एस्क्रो एकाउंट खोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है।  याची छोटी सोसायटी है।इस शर्त से बड़ी समितियां ही धान खरीद सकेगी और याची जैसी छोटी समितियों को खत्म होना पड़ेगा।इसलिए मनमानी शर्त थोपने के आदेश को रद्द किया जाए।
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