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UP News : माफिया अतीक की 1.26 करोड़ की कुर्क संपत्ति गैंगस्टर कोर्ट के हवाले, लखनऊ में है प्रॉपर्टी

Fri, 02 Aug 2024 01:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 02 Aug 2024 01:45 PM IST
सार

प्रयागराज में कमिश्नरेट के गठन के बाद माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति का पता लगाने के लिए पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया था। इसके तहत पुलिस को यह पता चला था कि अतीक की लखनऊ फैजुल्लागंज के शेरवानी नगर में भी बेनामी संपत्ति है।

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Mafia Atiq's confiscated property worth Rs 1.26 crore handed over to Gangster Court, property is in Lucknow
अतीक अहमद-अशरफ। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

माफिया अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट की कार्रवाई लगातार जारी है। लखनऊ फैजुल्लागंज के शेरवानी नगर स्थित 1.26 करोड़ रुपये की कुर्क संपत्ति की पत्रावली को बृहस्पतिवार को गैंगस्टर कोर्ट में भेज दिया गया है। यहां से केस निस्तारित होते ही शासन माफिया की इस संपत्ति को जब्त कर लेगा।

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प्रयागराज में कमिश्नरेट के गठन के बाद माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति का पता लगाने के लिए पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया था। इसके तहत पुलिस को यह पता चला था कि अतीक की लखनऊ फैजुल्लागंज के शेरवानी नगर में भी बेनामी संपत्ति है। इस भवन का कुल क्षेत्रफल 799.256 वर्गमीटर (8600 वर्गफीट) है। इसके बाद पुलिस ने वर्ष 2022 में कार्रवाई करते हुए इस संपत्ति को कुर्क कर दिया था।
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इसकी कीमत तकरीबन एक करोड़ 26 लाख 10 हजार रुपये आंकी गई थी। इस प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करते हुए अब पत्रावली गैंगस्टर कोर्ट में प्रेषित की गई है। बता दें कि वर्ष 2003 में अतीक अहमद के खिलाफ पहली बार गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। झूंसी स्थित एक अवैध प्लाट को पुलिस ने कुर्क किया था लेकिन बाद में पता चला कि कुर्क संपत्तियों को अतीक के गुर्गों ने रिलीज कराकर बेच दिया और उसपर मकान बना दिया गया। कमिश्नरेट लागू होने के बाद बेनामी संपत्ति को रिलीज कराने पर पूरी तरह से लगाम लग गई है।

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10 महीने 17 दिन में हुई थी कार्रवाई

बीते 16 जुलाई को माफिया अतीक अहमद की 50 करोड़ की बेनामी संपत्ति को शासन के पक्ष में निहित कर दिया गया था। पता चला था कि अतीक ने लालापुर के रहने वाले राजमिस्त्री हुुबलाल के नाम पर एयरपोर्ट क्षेत्र के गाैसपुर कटहुला में 2.3447 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। 10 महीने 17 दिन की कार्रवाई कर गैंगस्टर कोर्ट ने फैसला सुनाया था। ऐसे में अब इस केस में कितने महीने में फैसला आता है यह देखने वाला होगा।

चार के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई

प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने बृहस्पतिवार को चार अभियुक्तों के खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। इनमें ताैकीर अहमद उर्फ बिच्छी निवासी ग्राम पूरे अच्छई कस्बा थाना फूलपुर, ओम शिव विश्वकर्मा निवासी जियाराम का पुरवा बारा खास थाना बारा और संजीव पांडेय उर्फ संजू निवासी गिरधरपुर गोडवा थाना होलागढ़ शामिल हैं। इन अभियुक्ताें को छह माह की अवधि तक प्रत्येक माह एक बार थाने में हाजिरी लगानी होगी। वहीं, दिलवर यादव निवासी ग्राम पिडाैना थाना फूलपुर को तीन माह की अवधि तक प्रत्येक 15 दिन में एक बार थाने में हाजिरी लगानी होगी।

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