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हाईकोर्ट : नई याचिका दाखिल करने की छूट के साथ भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान की अर्जी खारिज
Wed, 17 May 2023 06:19 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 17 May 2023 06:19 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान स्वयंभू की तरफ से दाखिल किरन सिंह व चार अन्य की याचिका नए सिरे से दस्तावेजों सहित दाखिल करने की छूट देते हुए खारिज कर दी है।
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ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान स्वयंभू की तरफ से दाखिल किरन सिंह व चार अन्य की याचिका नए सिरे से दस्तावेजों सहित दाखिल करने की छूट देते हुए खारिज कर दी है। याचिका में कुछ खामियों का हवाला देकर याची ने ही इसे वापस लेने की दरख्वास्त की थी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने दिया है। याचिका में जिला जज वाराणसी के 17 अप्रैल-23 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। याची ने यह कहते हुए याचिका वापस ले ली कि कुछ तथ्य व दस्तावेज अधूरे हैं। जिला जज ने लक्ष्मी देवी बनाम भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान केस के अलावा अन्य छह मुकदमों को एक अदालत में स्थानांतरित करने की अर्जी मंजूर कर ली थी। इसी फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी।
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