फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Life sentences of three convicts in a murder case upheld; ordered to surrender within 15 days.

HIGH COURT : हत्या के मामले में तीन दोषियों की उम्रकैद बरकरार, 15 दिन में सरेंडर करने का आदेश

Fri, 03 Jul 2026 05:54 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 03 Jul 2026 05:54 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या में तीन दोषियों की उम्रकैद को बरकरार रखा। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मुरादाबाद निवासी बलिस्टर, महेश और नरेश की ओर से दायर याचिका पर दिया।

विज्ञापन
Life sentences of three convicts in a murder case upheld; ordered to surrender within 15 days.
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या में तीन दोषियों की उम्रकैद को बरकरार रखा। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मुरादाबाद निवासी बलिस्टर, महेश और नरेश की ओर से दायर याचिका पर दिया। मामला 27 सितंबर 1987 का है। मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र के बसेरा गांव में राम कुंवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर घटना के साढ़े चार घंटे के भीतर दर्ज हुई। प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल खाती है। केवल रिश्तेदार होने के आधार पर गवाहों की विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने तीनों को 15 दिन में मुरादाबाद के सीजेएम कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed