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हाईकोर्ट : वकील गैर हाजिर, खफा कोर्ट ने चीफ पोस्टमास्टर को किया तलब, पोस्टमैन की प्रोन्नत का मामला

Thu, 11 Jan 2024 01:34 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 11 Jan 2024 01:34 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने आगरा के ग्राम डाक सेवक श्री सूर्य प्रकाश की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची पोस्टमैन ने आगरा के प्रवर डाक अधीक्षक द्वारा 2006 के स्थान पर 2009 में प्रोन्नति दिए जाने के संबंध में उठाई गई आपत्ति को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती दी थी।

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Lawyer absent, angry court summons Chief Postmaster, matter of promotion of postman
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : Amar ujala

विस्तार

डाक सेवक के प्रोन्नति विवाद की सुनवाई के दौरान विभागीय वकील की गैर मौजूदगी से खफा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने आगरा के ग्राम डाक सेवक श्री सूर्य प्रकाश की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची पोस्टमैन ने आगरा के प्रवर डाक अधीक्षक द्वारा 2006 के स्थान पर 2009 में प्रोन्नति दिए जाने के संबंध में उठाई गई आपत्ति को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती दी थी।

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याची के अधिवक्ता रविन्द्र कुमार ने बताया कि याची की नियुक्ति वर्ष 1979 में ग्राम डाक सेवक के पद पर हुई थी। नियमानुसार याची की प्रोन्नति पोस्टमैन के पद पर वर्ष 2006 में की जानी चाहिए थी, लेकिन तीन वर्ष तक विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक न होने के कारण याची को उससे कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ वर्ष 2009 में प्रोन्नति किया गया। जिससे याची की वरिष्ठता प्रभावित हुई। जिस पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए याची ने विभाग में प्रत्यावेदन दिया जिसे प्रवर डाक अधीक्षक आगरा ने सिरे से खारिज कर दिया। जिसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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दो बार पुकार होने पर नहीं पेश हुए अधिवक्ता

मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान दो बार पुकार होने के बावजूद भारत सरकार के विभागीय अधिवक्ता पेश नहीं हुए। कोर्ट ने पाया कि याचिका की नोटिस याची की ओर से विपक्षी अधिवक्ता को तामील करवाई जा चुकी है और वाद सूची में नाम भी प्रकाशित हुआ है, फिर भी विभागीय अधिवक्ता गैर हाजिर है। खफा कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तारीख नियत करते हुए चीफ पोस्ट मास्टर जनरल लखनऊ को तलब करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने हाईकोर्ट के महानिबंधक को तलबी आदेश को मुख्य डाक महानिरीक्षक लखनऊ को तामील कराते हुए नियत तारीख पर उनकी हाजिरी सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया है।

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