फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Karaana SP MLA's petition rejected in disputed statement

विवादित बयान में कैराना सपा विधायक की याचिका खारिज

Sat, 03 Aug 2019 12:28 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 03 Aug 2019 12:28 AM IST
विज्ञापन
Karaana SP MLA's petition rejected in disputed statement
Karaana SP MLA's petition rejected in disputed statement
सभी केंद्र
विज्ञापन

00000000000000
विवादित बयान में सपा विधायक की याचिका खारिज
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित बयान देने वाले कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की खंडपीठ ने सपा विधायक के वकील व अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है।
सपा विधायक नाहिद हसन ने याचिका में अपने खिलाफ कैराना कोतवाली में दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी। मामले के तथ्यों के अनुसार सपा विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह लोगों से भाजपाई दुकानदारों से सामान न खरीदने को कह रहे थे। शामली के एसपी अजय कुमार ने एएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव से वीडियो की प्रमाणिकता की जांच कराई। जांच के बाद सपा विधायक के खिलाफ कैराना कोतवाली में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई।
विज्ञापन

खाली सीटों को भरने का आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती में सामान्य कोटे की खाली 81 सीटों को मेरिट से भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को तीन माह का समय दिया है। याचियों का कहना है कि 81 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जिससे पद खाली रह गए हैं और याची गण ने कट ऑफ मार्क से अधिक अंक प्राप्त किया है। खाली पदों पर उनकी नियुक्ति की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने वात्स्यायन शुक्ल व् अन्य की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed