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आजम खां और अब्दुल्ला आजम की जमानत पर निर्णय सुरक्षित
Thu, 19 Nov 2020 09:37 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 19 Nov 2020 09:37 PM IST
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सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां।
- फोटो : amar ujala
सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां की तीन जमानत अर्जियों पर बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने इन मामलों पर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। आजम और उनके बेटे के खिलाफ गलत जन्म तिथि के आधार पर पासपोर्ट और पैनकार्ड आदि दस्तावेज बनवाने के मामले रामपुर में भाजपा के आकाश सक्सेना ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जमानत अर्जियों पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की।
आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी और सैय्यद सफदर काजमी ने पक्ष रखा। जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद दिवाकर ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। आजम खां और अब्दुल्ला आजम इन मुकदमों में सीतापुर जेल में बंद हैं।
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आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी और सैय्यद सफदर काजमी ने पक्ष रखा। जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद दिवाकर ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। आजम खां और अब्दुल्ला आजम इन मुकदमों में सीतापुर जेल में बंद हैं।
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