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हाईकोर्ट : योग्य डॉक्टरों का कुछ समय सरकारी अस्पतालों में सेवा देना मौजूदा हालात में जरूरी

Sat, 19 Sep 2026 07:46 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 19 Sep 2026 07:46 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आम जनता के हित को देखते हुए योग्य डॉक्टरों का कुछ समय सरकारी अस्पतालों में सेवा देना बेहद जरूरी है।

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It is essential for qualified doctors to serve in government hospitals for some time under current circumstanc
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आम जनता के हित को देखते हुए योग्य डॉक्टरों का कुछ समय सरकारी अस्पतालों में सेवा देना बेहद जरूरी है। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता डॉक्टरों की ओर से पूर्व में दी जा चुकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए उनकी बची हुई सेवा तय कर दी है और स्पष्ट किया है कि इस अवधि को पूरा करने के बाद डॉक्टरों को बॉन्ड के सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने झांसी को कविता यादव और 6 अन्य की याचिका पर दिया।

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यह मामला लखनऊ के केजीएमयू और डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान से वर्ष 2018-19 में पीजी करने वाले पांच डॉक्टरों से जुड़ा है। दाखिले के समय लागू शासनादेश के तहत डॉक्टरों ने दो साल सरकारी अस्पताल में काम करने का बॉन्ड भरा था, जिसमें यह भी व्यवस्था थी कि सुपर-स्पेशलिटी कोर्स में दाखिला मिलने पर उन्हें बॉन्ड से छूट मिलेगी। हालांकि, डॉक्टरों के सुपर-स्पेशलिटी डिप्लोमा में चयन के बाद राज्य सरकार ने वर्ष 2022 के नए आदेश का हवाला देते हुए उन्हें बॉन्ड से मुक्त करने से मना कर दिया था। याची डॉक्टरों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

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अदालत ने सुनवाई के दौरान जनहित और अस्पतालों की जरूरतों को सर्वोपरि मानते हुए डॉक्टरों की सहमति से मध्य मार्ग निकाला। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, डॉ. कविता यादव और डॉ. नीरज गौतम 6-6 महीने, डॉ. प्रेरणा प्रभात दास और डॉ. कनिका बंसल 9-9 महीने तथा 18 महीने की सेवा पूरी कर चुके डॉ. यतेंद्र कुमार केवल 3 महीने और सरकारी अस्पताल में काम करेंगे। सभी डॉक्टरों को 2 नवंबर 2026 को अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए हैं, जहाँ उन्हें उनकी नई उच्च योग्यता के अनुसार जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएँगी और सेवा अवधि पूरी होते ही उनका बॉन्ड स्वतः समाप्त हो जाएगा।
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