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हाईकोर्ट : माफिया विजय मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी के केस को छह महीने में निस्तारण करने का निर्देश

Sun, 09 Jul 2023 05:03 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 09 Jul 2023 05:03 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया और पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनकी पत्नी सहित कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी कागजात बनाने सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे की सुनवाई छह महीने में निस्तारित करने का निर्देश दिया है।

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Instructions to dispose of the fraud case against Mafia Vijay Mishra in six months
पूर्व विधायक विजय मिश्र। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया और पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनकी पत्नी सहित कई लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी कागजात बनाने सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे की सुनवाई छह महीने में निस्तारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने विजय मिश्र की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

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याची विजय मिश्र की ओर से कहा गया कि मौजूदा मामला भदोही एमपीएमएलए कोर्ट के समक्ष लंबित है। इसे जल्दी निस्तारित किया जाए। याची इस मामले में आरोपी है और 14 अगस्त 2020 से जेल में बंद है। कोर्ट ने उक्त दलीलों पर विचार करते हुए विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए न्यायालय भदोही को मामले की कार्यवाही में तेजी लाने और अनुचित स्थगन दिए बिना आगे बढ़ने और मामले को जल्द से जल्द तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले का निस्तारण छह महीने में किया जाए।

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