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Prayagraj News: 25 कोचिंग संस्थानों में जांच, 10 को नोटिस
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लखनऊ में कोचिंग संस्थान में आग की घटना के बाद अग्निशमन विभाग और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से बुधवार को अलग-अलग चेकिंग अभियान चलाया गया। अग्निशमन विभाग ने जिले के 25 कोचिंग संस्थानों का फायर ऑडिट कराया। इनमें से 10 संस्थानों में खामियां मिलीं। इन्हें नोटिस देकर सात दिन में व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कहा गया है।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि जिन संस्थानों में जांच की गई, उनमें संकरे रास्ते, अपर्याप्त निकास द्वार और अग्निशमन उपकरणों के रखरखाव की समस्या सामने आई। जिन जगहों पर खामियां मिलीं, वहां जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।
अपंजीकृत कोचिंग के खिलाफ भी अभियान
उधर, बिना पंजीकरण संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी अभियान शुरू हो गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से जांच के लिए आठ टीम गठित की गईं। पहले दिन सात कोचिंग संस्थान बिना पंजीकरण संचालित पाए गए। सभी को तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने और सात दिन के भीतर पंजीकरण कराने की चेतावनी दी गई है।
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डीआईओएस डॉ. संतोष कुमार राय ने बताया कि टीमें जिलेभर में कोचिंग संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण करेंगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 व शासनादेशों के अनुपालन, पंजीकरण, सुरक्षा मानकों, आधारभूत सुविधाओं, बिजली एवं अग्निशमन व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी।
ये संस्थान बिना पंजीकरण संचाचित
जिन सात कोचिंग संस्थानों में पंजीकरण नहीं मिला उनमें सिविल लाइंस स्थित लॉ प्रेप ट्यूटोरियल, एसके शुक्ला एकेडमी, नेक्स्ट आईएएस, नोटबुक आईएएस, स्टडी आईक्यू, एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट और ज्ञान गंगा कोचिंग शामिल हैं।
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मुख्य अग्निशमन अधिकारी चंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि जिन संस्थानों में जांच की गई, उनमें संकरे रास्ते, अपर्याप्त निकास द्वार और अग्निशमन उपकरणों के रखरखाव की समस्या सामने आई। जिन जगहों पर खामियां मिलीं, वहां जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।
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अपंजीकृत कोचिंग के खिलाफ भी अभियान
उधर, बिना पंजीकरण संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी अभियान शुरू हो गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से जांच के लिए आठ टीम गठित की गईं। पहले दिन सात कोचिंग संस्थान बिना पंजीकरण संचालित पाए गए। सभी को तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने और सात दिन के भीतर पंजीकरण कराने की चेतावनी दी गई है।
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डीआईओएस डॉ. संतोष कुमार राय ने बताया कि टीमें जिलेभर में कोचिंग संस्थानों का स्थलीय निरीक्षण करेंगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 व शासनादेशों के अनुपालन, पंजीकरण, सुरक्षा मानकों, आधारभूत सुविधाओं, बिजली एवं अग्निशमन व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी।
ये संस्थान बिना पंजीकरण संचाचित
जिन सात कोचिंग संस्थानों में पंजीकरण नहीं मिला उनमें सिविल लाइंस स्थित लॉ प्रेप ट्यूटोरियल, एसके शुक्ला एकेडमी, नेक्स्ट आईएएस, नोटबुक आईएएस, स्टडी आईक्यू, एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट और ज्ञान गंगा कोचिंग शामिल हैं।