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तबलीगी जमातियों के मामले में हाईकोर्ट ने तीन जिलों के पुलिस कप्तानों को किया तलब
Fri, 09 Jul 2021 08:26 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 09 Jul 2021 08:26 PM IST
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allahabad high court
- फोटो : social media
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तबलीगी जमातियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट व केस डायरी पेश करने के आदेश की अवहेलना करने पर नाराजगी जताई है और तीन जिलों हापुड़, शाहजहांपुर व मऊ के एस पी को 15 जुलाई को तलब किया है। कोर्ट ने तीनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि किस वजह से आदेश का पालन नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने थाईलैंड के दहा दसई व 12 अन्य सहित दो अन्य याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है।
8 जून के आदेश से कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने और रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था।जिसकी कापी याची अधिवक्ता को देनी थी।इस आदेश का पालन नहीं किया गया। सरकारी वकील ने समय मांगा। याची अधिवक्ता का कहना है कि उनके पासपोर्ट जमा है।बीजा अवधि खत्म हो गई है। सुनवाई में देरी होने व पैसे खत्म होने से वे भुखमरी से ग्रस्त हैं। इन जमातियों को पुलिस ने कोरोना संक्त्रस्मण फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। याचिका की सुनवाई 15जुलाई को होगी।
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8 जून के आदेश से कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने और रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था।जिसकी कापी याची अधिवक्ता को देनी थी।इस आदेश का पालन नहीं किया गया। सरकारी वकील ने समय मांगा। याची अधिवक्ता का कहना है कि उनके पासपोर्ट जमा है।बीजा अवधि खत्म हो गई है। सुनवाई में देरी होने व पैसे खत्म होने से वे भुखमरी से ग्रस्त हैं। इन जमातियों को पुलिस ने कोरोना संक्त्रस्मण फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। याचिका की सुनवाई 15जुलाई को होगी।
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