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Praygaraj : इम्प्लांट दांत दो दिन में उखड़े, आंख की रोशनी पर असर, डॉक्टर पर हर्जाना

Sat, 26 Oct 2024 04:44 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 26 Oct 2024 04:44 PM IST
सार

महेंद्र सिंह आरए बाजार तोपखाना थाना कैंट क्षेत्र के रहने वाले हैं। दांतों में समस्या होने पर उन्होंने 21 जुलाई 2015 को रस्तोगी डेंटल क्लीनिक में दिखाया। चार दांतों के इम्प्लांट के लिए 50 हजार रुपये दिए। दांत नीचे वाले जबड़े में लगाए गए।

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Implant teeth dislocated in two days, impact on eyesight, compensation to doctor
हर्जाना। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला उपभोक्ता आयोग ने तेज बहादुर सप्रू रोड स्थित रस्तोगी डेंटल क्लीनिक के डॉ. शोभित रस्तोगी पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। कैंट निवासी व्यक्ति ने चार दांत लगवाने के लिए 50 हजार रुपये चुकता किए, लेकिन दो ही दिन में दांत उखड़ गए। इतना ही नहीं, 50 हजार रुपये दोबारा देकर इम्प्लांट करवाया तो गलत इलाज से आंख की रोशनी कम होने के साथ ही जबड़ा सुन्न हो गया।

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महेंद्र सिंह आरए बाजार तोपखाना थाना कैंट क्षेत्र के रहने वाले हैं। दांतों में समस्या होने पर उन्होंने 21 जुलाई 2015 को रस्तोगी डेंटल क्लीनिक में दिखाया। चार दांतों के इम्प्लांट के लिए 50 हजार रुपये दिए। दांत नीचे वाले जबड़े में लगाए गए। लेकिन, दो दिन बाद दांत उखड़ गए। तकलीफ होने पर महेंद्र क्लीनिक में लगातार चक्कर काटते रहे और दांतों को फिर से इम्प्लांट करने को लेकर 50 हजार रुपये फिर मांगे गए। रुपये देने पर चार अक्तूबर 2015 को किसी अन्य चिकित्सक को बुलाकर उक्त दांतों को दोबारा लगाया गया। इससे परेशानी बढ़ी और आंखों की रोशनी पर फर्क पड़ गया।

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नवंबर 2020 को आयोग पहुंचा था मामला

पहले इम्प्लांट में दांत उखड़ने और दूसरे में आंख और जबड़े पर असर होने से उक्त क्लीनिक से इलाज बंद कर दिया। स्क्रू (यह छोटे टाइटेनियम पोस्ट होते हैं जिन्हें सर्जरी के लिए जबड़े की हड्डी में लगाया जाता है) न मिलने पर वादी ने जनवरी 2019 को थाना सिविल लाइंस में डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जांच में पता चला कि दांत लगवाने के लिए कुल एक लाख रुपये लिए गए हैं और डॉ. शोभित रस्तोगी ने दांतों का पूर्ण इलाज नहीं किया है। वादी ने 20 नवंबर 2020 को आयोग में केस फाइल किया।

पांच हजार अतिरिक्त भुगतान भी करना होगा

आयोग के अध्यक्ष मो.इब्राहिम और सदस्य प्रकाश चंद्र त्रिपाठी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि निर्णय की तिथि से दो माह के भीतर वादी को निशुल्क इम्प्लांट के चारों स्क्रू उपलब्ध करवाएं। साथ ही शारीरिक कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपये आठ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। इसके अलावा अन्य खर्च के लिए 5,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान अदा करने होंगे।

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