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UP : पारिवारिक पेंशन का विकल्प चुना है तो ग्रेच्युटी की मांग सही नहीं, कोर्ट ने रद्द किया भुगतान का आदेश

Thu, 17 Oct 2024 04:20 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 17 Oct 2024 04:20 PM IST
सार

कुल भाष्कर आश्रम पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉ.श्याम लाल गुप्ता 30 जून 2002 को सेवानिवृत्त हुए थे। वह इस समय नियमित पेंशन पा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ग्रेच्युटी की मांग करते हुए नियंत्रक प्राधिकारी को अर्जी दी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

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If you have opted for family pension, then the demand for gratuity is not right, the court canceled the order
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय या संबद्ध कॉलेज के अध्यापकों या स्टाफ ने यदि 60 साल में बिना ग्रेच्युटी के पारिवारिक पेंशन का विकल्प चुना है तो उसकी मांग करना सही नहीं है। कोर्ट ने नियंत्रक प्राधिकारी के सेवानिवृत्त अध्यापक के ग्रेच्युटी भुगतान के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति सीके राय ने कुल भास्कर आश्रम पीजी काॅलेज प्रयागराज की प्रबंध समिति की याचिका पर यह आदेश दिया।

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कुल भाष्कर आश्रम पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉ.श्याम लाल गुप्ता 30 जून 2002 को सेवानिवृत्त हुए थे। वह इस समय नियमित पेंशन पा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ग्रेच्युटी की मांग करते हुए नियंत्रक प्राधिकारी को अर्जी दी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। ग्रेच्युटी के 350,000 रुपये के भुगतान का आदेश दे दिया। इस आदेश को काॅलेज प्रबंध समिति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
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कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा राज्य विश्वविद्यालय एक्ट के अनुसार याची ने सेवानिवृत्ति विकल्प भरते समय पेंशन व पारिवारिक पेंशन का विकल्प दिया था, ग्रेच्युटी छोड़ दी थी। इसलिए उसे ग्रेच्युटी का दावा करने का अधिकार नहीं है। नियंत्रक प्राधिकारी का आदेश विधि सम्मत नहीं है।

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