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बिना आधार नहीं मिलेगा आवास
ब्यूरो/ अमर उजाला इलाहाबाद
Updated Tue, 16 Dec 2014 01:33 AM IST
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इलाहाबाद। केंद्रीय विभागों में ऑनलाइन आवास आवंटन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी कर्मचारी के पास आधार नंबर नहीं है, तोेे उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो कर्मचारी सरकारी आवासों में रह रहे हैं, उनसे भी आधार नंबर मांग लिए गए हैं। यह व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दी गई है और डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स की ओर से इस बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एस्टेट्स (पॉलिसी-द्वितीय) के. दिनकर की ओर से निर्देश जारी कर सरकारी आवासों के सभी आवंटियों और नए आवंटन के लिए आवेदन करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को ई-आवास के तहत अपना आधार नंबर डायरेक्ट ऑफ एस्टेट्स को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। निर्देश में स्पष्ट कर दिया गया है कि जनरल पूल के तहत जिन केंद्रीय कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित हैं, वे अपने ई-आवास के एकाउंट में आधार नंबर तत्काल दर्ज करें।
जनरल पूल के तहत सरकारी आवास आवंटन के लिए नए आवेदक भी ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त अपना आधार नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स की ओर से सभी मंत्रालयों एवं केंद्रीय विभागों को पत्र जारी कर कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों को इस बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दें।
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असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एस्टेट्स (पॉलिसी-द्वितीय) के. दिनकर की ओर से निर्देश जारी कर सरकारी आवासों के सभी आवंटियों और नए आवंटन के लिए आवेदन करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को ई-आवास के तहत अपना आधार नंबर डायरेक्ट ऑफ एस्टेट्स को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। निर्देश में स्पष्ट कर दिया गया है कि जनरल पूल के तहत जिन केंद्रीय कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित हैं, वे अपने ई-आवास के एकाउंट में आधार नंबर तत्काल दर्ज करें।
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जनरल पूल के तहत सरकारी आवास आवंटन के लिए नए आवेदक भी ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त अपना आधार नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स की ओर से सभी मंत्रालयों एवं केंद्रीय विभागों को पत्र जारी कर कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों को इस बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दें।
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