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High Court : कालाबाजारी का केस रद्द करने के लिए नेत्र दिव्यांग ने खुद रखा अपना पक्ष

Fri, 05 Apr 2024 04:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 05 Apr 2024 04:55 PM IST
सार

मामला फतेहपुर के थाना बकेवर स्थित लाला बकसरा गांव की कोटे की दुकान का है। नेत्र दिव्यांग अरुण कुमार वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उन पर कालाबाजारी के आरोप में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि 2018 में खाद्य विभाग की टीम ने जांच करते हुए कोटा रद्द कर दिया था

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High Court: Visually handicapped person presented his case to cancel the case of black marketing
कोर्ट में बहस। सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को नेत्र दिव्यांग अरुण कुमार वर्मा ने सरकारी कोटे की दुकान से संबंधित मुकदमे में खुद अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने कालाबाजारी के मामले में चल रहे मुकदमे की पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की गुहार लगाई। उन्होंने सप्लीमेंट्री हलफनामा रिकॉर्ड में शामिल करने का निवेदन किया। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की।

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मामला फतेहपुर के थाना बकेवर स्थित लाला बकसरा गांव की कोटे की दुकान का है। नेत्र दिव्यांग अरुण कुमार वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उन पर कालाबाजारी के आरोप में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि 2018 में खाद्य विभाग की टीम ने जांच करते हुए कोटा रद्द कर दिया था और कालाबाजारी की धाराओं में केस दर्ज कराया। ट्रायल कोर्ट में मामला लंबित है। हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश पर कोटा बहाल हो गया लेकिन कालाबाजारी का केस चल रहा है। इसी मामले में नेत्र दिव्यांग ने अपनी पैरवी की।

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