फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   high court:video conferencing rejects demand for trial

युवा अधिवक्ता की वीडियो कांफ्रेंसिंग से मुकदमे की सुनवाई की मांग नामंजूर

Tue, 23 Jun 2020 07:39 PM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 23 Jun 2020 07:39 PM IST
विज्ञापन
high court:video conferencing rejects demand for trial
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने युवा अधिवक्ता को वीडियो कांफ्रेंसिंग से उपस्थित होकर मुकदमे में बहस करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सरिता यादव की क्रिमिनल रिट पर सुनवाई के दौरान जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस समित गोपाल की बेंच के सामने मामला आया। याचिका पर बहस करने के लिए कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ।

विज्ञापन


ऑफिस द्वारा पीठ को बताया गया कि अधिवक्ता स्वाती अग्रवाल ने ई मेल से अर्जी दाखिल कर इस मुकदमे में वीडियो कांफ्रेंसिंग से उपस्थित होकर बहस करने की अनुमति मांगी है। इस पर पीठ का कहना था कि अर्जी देखने से यह पता नहीं चलता है कि अधिवक्ता हाईकोर्ट द्वारा वेब लिंक के जरिए वकीलों के बहस हेतु जारी एडवाइजरी के अनुसार योग्यता रखतीं हैं या नहीं।
विज्ञापन


कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए याचिका की नियमित सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि नियत की है। उल्लेखनीय है कि आठ जून से हाईकोर्ट ने वकीलों की मांग पर खुली अदालत में सुनवाई की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भी मुकदमों की सुनवाई की जा रही है। इसमें कई प्रकार की शर्तें हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


खुली सुनवाई के दौरान 65 से अधिक आयु के अधिवक्ताओं को अदालत आने की मनाही है। आवश्यकता होने पर वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रख सकते हैं। इसके लिए उनको वेब लिंक मुहैया कराया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एक बार छह से अधिक वकीलों के अदालत में उपस्थित होने की भी मनाही है। उन्हीं वकीलों को प्रवेश दिया जा रहा है, जिनका केस सुनवाई में लगा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed