{"_id":"693935eb0f7634ebb107bfab","slug":"high-court-strict-on-negligence-in-investigation-of-corruption-cases-instructions-given-principal-secretary-2025-12-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"High Court : भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, प्रमुख सचिव को दिए निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
High Court : भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, प्रमुख सचिव को दिए निर्देश
Wed, 10 Dec 2025 02:27 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 10 Dec 2025 02:27 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण के मामलों की जांच में गंभीर कमियों पर नाराजगी जताई है। कहा, ट्रैप की कार्रवाई लापरवाही से की जा रही है। कोर्ट ने पाया कि अधिकांश मामलों में न तो आरोपी और न ही शिकायतकर्ता के हाथ उसी स्थान पर धोए जाते हैं, जहां ट्रैप किया गया हो।
विज्ञापन
अदालत।
- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण के मामलों की जांच में गंभीर कमियों पर नाराजगी जताई है। कहा, ट्रैप की कार्रवाई लापरवाही से की जा रही है। कोर्ट ने पाया कि अधिकांश मामलों में न तो आरोपी और न ही शिकायतकर्ता के हाथ उसी स्थान पर धोए जाते हैं, जहां ट्रैप किया गया हो। बरामद रिश्वत की राशि को मौके पर सील नहीं किया जाता है, जबकि ट्रैप के स्थान पर ही पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए।
विज्ञापन
इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को जांच प्रक्रिया में सुधार को निर्देश जारी करने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने सहारनपुर के सुरेश प्रकाश गौतम की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दिया। सुरेश के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।
विज्ञापन
आरोप है कि वह शामली में श्रम प्रवर्तन अधिकारी रहते रिश्वत मांगते हुए रंगे हाथ ट्रैप टीम की ओर से पकड़े गए। उनके कब्जे से रिश्वत की रकम और घर से 21 लाख 50 हजार रुपये बरामद हुए। इस मामले में याची ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर की। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से प्रतीत होता है कि बरामदगी मेमो मौके पर तैयार नहीं हुआ और संभवतः संपूर्ण प्रक्रिया थाने में की गई। इससे संदेह होता है। अन्य तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
विज्ञापन