फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court strict on negligence in investigation of corruption cases, instructions given Principal Secretary

High Court : भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, प्रमुख सचिव को दिए निर्देश

Wed, 10 Dec 2025 02:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 10 Dec 2025 02:27 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण के मामलों की जांच में गंभीर कमियों पर नाराजगी जताई है। कहा, ट्रैप की कार्रवाई लापरवाही से की जा रही है। कोर्ट ने पाया कि अधिकांश मामलों में न तो आरोपी और न ही शिकायतकर्ता के हाथ उसी स्थान पर धोए जाते हैं, जहां ट्रैप किया गया हो।

विज्ञापन
High Court strict on negligence in investigation of corruption cases, instructions given Principal Secretary
अदालत। - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण के मामलों की जांच में गंभीर कमियों पर नाराजगी जताई है। कहा, ट्रैप की कार्रवाई लापरवाही से की जा रही है। कोर्ट ने पाया कि अधिकांश मामलों में न तो आरोपी और न ही शिकायतकर्ता के हाथ उसी स्थान पर धोए जाते हैं, जहां ट्रैप किया गया हो। बरामद रिश्वत की राशि को मौके पर सील नहीं किया जाता है, जबकि ट्रैप के स्थान पर ही पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए।

विज्ञापन


इस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को जांच प्रक्रिया में सुधार को निर्देश जारी करने के लिए कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने सहारनपुर के सुरेश प्रकाश गौतम की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दिया। सुरेश के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है।
विज्ञापन


आरोप है कि वह शामली में श्रम प्रवर्तन अधिकारी रहते रिश्वत मांगते हुए रंगे हाथ ट्रैप टीम की ओर से पकड़े गए। उनके कब्जे से रिश्वत की रकम और घर से 21 लाख 50 हजार रुपये बरामद हुए। इस मामले में याची ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर की। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से प्रतीत होता है कि बरामदगी मेमो मौके पर तैयार नहीं हुआ और संभवतः संपूर्ण प्रक्रिया थाने में की गई। इससे संदेह होता है। अन्य तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed