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High Court : कथावाचक मुकुटमणि यादव व सहयोगी संतराम यादव को मिली अग्रिम जमानत
Sat, 02 Aug 2025 07:12 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 02 Aug 2025 07:12 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा के कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संतराम यादव की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने दिया।
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कथावाचक मुकट सिंह यादव और संत सिंह यादव।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इटावा के कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संतराम यादव की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने दिया।इटावा के बकेवर थाना में कथावाचक मुकुटमणि यादव व उनके सहयोगी संतराम यादव पर धोखाधड़ी, रूप बदलकर छल करना, जालसाजी आदि आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी तो आरोपियों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की।
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आरोपियों के अधिवक्ता अनुज दत्ता ने दलील दी कि इस मामले में आवेदक को झूठा फंसाया गया है। शिकायतकर्ता के खिलाफ आवेदक ने पहले मुकदमा दर्ज कराया तो बदले में उक्त कार्रवाई की गई। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अपराधों का गठन करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। शासकीय अधिवक्ता ने दलीलों को विरोध किया। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद सशर्त अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
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भागवत कथा कहने गए मुकुटमणि पर यजमान ने दर्ज कराया मुकदमा
इटावा के दांदरपुर गांव में मुकुटमणि यादव व उनके सहयोगी संतराम यादव भागवत कथा कहने गए थे। इस दौरान कुछ विवाद होने पर यजमान ने दोनों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। वहीं इससे पूर्व मुकुटमणि की तरफ से भी यजमान पक्ष के कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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