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High Court: हाईकोर्ट ने अंतरजनपदीय तबादला नीति पर बेसिक शिक्षा परिषद से मांगा जवाब

Fri, 20 Jun 2025 05:22 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 20 Jun 2025 05:22 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से जारी केवल 15 जिलों में सहायक अध्यापकों के अंतरजनपदीय तबादले की अधिसूचना के खिलाफ दाखिल याचिका पर जवाबी हलफनामा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई होगी।

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High Court sought a reply from the Basic Education Council on the inter-district transfer policy
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से जारी केवल 15 जिलों में सहायक अध्यापकों के अंतरजनपदीय तबादले की अधिसूचना के खिलाफ दाखिल याचिका पर जवाबी हलफनामा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की एकलपीठ ने श्रावस्ती में प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापक अर्चना पाल की याचिका पर दिया है। अर्चना कटही वागही प्राइमरी स्कूल, श्रावस्ती में कार्यरत हैं। उनके पति सहायक अध्यापक नीरज कुमार फर्रुखाबाद में तैनात हैं। ससुर का देहांत हो चुका है और वह 68 वर्षीय सास के साथ रहती हैं। जुड़वां बच्चे भी हैं। स्थानांतरण अर्जी दी है, लेकिन कुछ जिलों को ही 23 मई 2025 की अंतरजनपदीय तबादला नीति में शामिल करना अन्य अध्यापकों के अधिकारों का उल्लघंन है। इसके खिलाफ याचिका दाखिल की।
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याची अधिवक्ता ने दलील दी कि परिषद के केवल 15 जिलों के अध्यापकों के तबादले से समायोजन की नीति मनमानी व विभेदकारी है। इसे रद्द किया जाना चाहिए। परिषद की अधिवक्ता ने दलील दी कि 15 जिलों में अध्यापकों की भारी कमी को पूरा करने के लिए तबादले से समायोजन का आदेश दिया गया है। इसका उद्देश्य अनिवार्य शिक्षा कानून का पालन कराना है। कोर्ट ने परिषद को भेदभाव करने के मुद्दे पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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