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रात में अपील खारिज होने के बाद सुबह ही कार्रवाई कर पर हाईकोर्ट मांगा जवाब

Fri, 18 Dec 2020 08:14 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 18 Dec 2020 08:14 PM IST
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High court seeks response after taking action in the morning after the appeal was rejected at night
कोर्ट - फोटो : file photo
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ याची की अपील रात 10 बजे खारिज होने के बाद अगली सुबह छह  बजे मकान तोड़ देने की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस मानमाना काम करार देते हुए पूछा है कि इस प्रकार की मनमानी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही क्यों नहीं तय की जानी चाहिए।
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यह भी पूछा है कि याची को अपील पर हुए आदेश को चुनौती देने का अवसर क्यों नहीं दिया गया। याचिका की अगली सुनवाई सात जनवरी को होगी।  कोर्ट ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाते हुए याची को इस दौरान मकान से अपना सामान हटा लेने की छूट दी है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने गाजीपुर निवासी शिव शंकर मिश्र की याचिका पर दिया है।  याची का कहना है कि उसी कालोनी में 600 मकान है ।केवल याची के मकान को टार्गेट किया गया है।  
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याची के बेटे को मुख्तार अंसारी की सहायता करने का झूठा आरोप लगाकर मकान गिराया गया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि पांच दिसंबर 20 की रात 10 बजे ध्वस्तीकरण कार्यवाही आदेश के खिलाफ याची की अपील खारिज कर दी गई और दूसरे दिन छह दिसंबर को सुबह छह बजे मकान गिराने लगे।काफी हिस्सा ढहा ेदिया गया है। याची को मकान से अपना सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया गया।
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