हाईकोर्ट : मुख्तार की जेल में बिताई अवधि का मांगी रिपोर्ट, गैंगस्टर मामले में मिली सजा का मामला
मंगलवार को सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की ओर से कहा गया कि याची ने इस मामले में 12 साल से अधिक की सजा पूरी कर ली है। उन्हें इस मामले में जेल से बरी किया जाना चाहिए।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी द्वारा जेल में बिताई गई समयावधि पर जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर मामले में सुनाई गई सजा की अवधि जेल में बिता ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने मुख्तार अंसारी की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है।
मामले में गाजीपुर के सत्र न्यायालय (एमपीएमएलए कोर्ट) ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। मुख्तार ने सत्र न्यायालय के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की ओर से कहा गया कि याची ने इस मामले में 12 साल से अधिक की सजा पूरी कर ली है। उन्हें इस मामले में जेल से बरी किया जाना चाहिए। याची की ओर से जेल में बिताई गई अवधि का एक प्रमाण पत्र भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद कोर्ट ने कोर्ट ने यूपी सरकार के अधिवक्ता से जेल अधीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।