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हाईकोर्ट : मुख्तार की जेल में बिताई अवधि का मांगी रिपोर्ट, गैंगस्टर मामले में मिली सजा का मामला

Wed, 30 Aug 2023 04:38 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 30 Aug 2023 04:38 PM IST
सार

मंगलवार को सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की ओर से कहा गया कि याची ने इस मामले में 12 साल से अधिक की सजा पूरी कर ली है। उन्हें इस मामले में जेल से बरी किया जाना चाहिए।

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High Court: Seeks report on Mukhtar's jail term, sentencing in gangster case
माफिया मुख्तार अंसारी। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी द्वारा जेल में बिताई गई समयावधि पर जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर मामले में सुनाई गई सजा की अवधि जेल में बिता ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने मुख्तार अंसारी की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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मामले में गाजीपुर के सत्र न्यायालय (एमपीएमएलए कोर्ट) ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। मुख्तार ने सत्र न्यायालय के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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मंगलवार को सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय की ओर से कहा गया कि याची ने इस मामले में 12 साल से अधिक की सजा पूरी कर ली है। उन्हें इस मामले में जेल से बरी किया जाना चाहिए। याची की ओर से जेल में बिताई गई अवधि का एक प्रमाण पत्र भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद कोर्ट ने कोर्ट ने यूपी सरकार के अधिवक्ता से जेल अधीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

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