फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High court: Section-14 of the Sarfaesi Act should be disposed of by DM

High court: सरफेसी कानून की धारा-14 की अर्जियां डीएम से कराएं निस्तारित

Wed, 09 Mar 2022 01:03 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 09 Mar 2022 01:03 AM IST
विज्ञापन
High court: Section-14 of the Sarfaesi Act should be disposed of by DM
allahabad highcourt - फोटो : social media
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को सभी जिलाधिकारियों से 24 अगस्त 2021 के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। इस आदेश में सभी जिलाधिकारियों को सरफेसी (वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन) कानून की धारा 14 के अंतर्गत विचाराधीन अर्जियों को 30 दिन में निर्णीत करने का आदेश दिया है। इसके अनुपालन में सचिव, राजस्व ने भी सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।
विज्ञापन



कोर्ट ने कहा था कि जिलाधिकारी धारा 14 की अर्जियों का रजिस्टर रखेंगे और उसकी मानीटरिंग करेंगे। 30 दिन के भीतर अर्जियों को निस्तारित कराएंगे, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने बैंक ऑफ  बड़ौदा की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन



इससे पहले कोर्ट ने मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा था। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विशेष अभियान चलाकर अर्जियों को निस्तारित करने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी महाराजगंज ने बताया याची की अर्जी एडीएम वित्त के समक्ष है। कोर्ट ने चार किस्तों में बकाया जमा करने का निर्देश दिया है। एक किस्त जमा भी की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन



इस पर बैंक ने कहा कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद याचिका अर्थहीन हो चुकी है। मगर जिलाधिकारी रजिस्टर बनाकर मानीटरिंग नहीं कर रहे हैं। जिस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश को गंभीरता से लेने तथा पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।


क्या है सरफेसी कानून
सरफेसी अधिनियम एक ऐसा कानून है जो भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनके न चुकाए गए ऋण की वसूली के लिए आवासीय अथवा वाणिज्यिक संपत्तियों को नीलाम करने की शक्ति प्रदान करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed