फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court says that code of conduct not hindrance in appointing teachers

अध्यापकों की ज्वाइनिंग में आचार संहिता बाधा नहीं, हाईकोर्ट ने गाजियाबाद बीएसए का आदेश किया रद्द

Wed, 10 Apr 2019 12:01 PM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 10 Apr 2019 12:01 PM IST
विज्ञापन
High Court says that code of conduct not hindrance in appointing teachers
फाइल फोटो
हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने में चुनाव आचार संहिता बाधा नहीं है। कोर्ट ने आचार संहिता को आधार पर बनाकर नियुक्ति पा चुकी अध्यापिका के कार्यभार ग्रहण करने पर रोक लगाने संबंधी बीएसए गाजियाबाद के आदेश को रद्द कर दिया है। 
विज्ञापन


बीएसए को निर्देश दिया है कि वह दस दिन के भीतर नए सिरे से ज्वानिंग आदेश जारी करें। निशा शर्मा की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने दिया। याची के अधिवक्ता महेश शर्मा का कहना था कि याची का चयन हो चुका है बीएसए ने अनुमोदन भी कर दिया है। 
विज्ञापन




प्रबंध समिति से नियुक्तिपत्र जारी हो चुका है। इसके बाद बीएसए ने यह कहते हुए ज्चानिंग रोक दी कि अभी चुनाव आचार संहिता लागू है। कोर्ट ने कहा कि आचार संहिता में ऐसा कोई उपबंध नहीं जिससे शिक्षण संस्थाओं में नियुक्ति या ज्वाइनिंग रोकी जा सके। बीएसए के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed