फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court said: The law does not work as per the convenience of the government, the dues of the petitioner sh

हाईकोर्ट ने कहा : सरकार की सुविधा के अनुसार काम नहीं करता कानून, याची के बकाए 10 दिन में करें भुगतान

Wed, 15 May 2024 07:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 15 May 2024 07:42 PM IST
सार

मामले में अलीगढ़ निवासी याची श्रीमती संतोष कुमारी ने सेवानिवृत्ति के बाद बकाया वेतन 22 लाख 69 हजार 144 रुपये का भुगतान किए जाने की मांग करते हुए कोर्ट से गुहार लगाई थी।

विज्ञापन
High Court said: The law does not work as per the convenience of the government, the dues of the petitioner sh
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार की सुविधा के अनुसार कानून काम नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि यदि याची का वेतन बकाया है तो इसका भुगतान किया जाना चाहिए, वित्तीय स्थिति चाहे जो भी हो। न्यायालय व कानून का इससे कोई मतलब नहीं है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की कोर्ट ने यह आदेश श्रीमती संतोष कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

विज्ञापन

 

मामले में अलीगढ़ निवासी याची संतोष कुमारी ने सेवानिवृत्ति के बाद बकाया वेतन 22 लाख 69 हजार 144 रुपये का भुगतान किए जाने की मांग करते हुए कोर्ट से गुहार लगाई थी। मामले में न्यायालय ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा लखनऊ उत्तर प्रदेश से जवाब मांगा था। इस पर दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया कि यह मामला याचिकाकर्ता के साथ नियुक्त नौ अन्य शिक्षकों के बकाया वेतन से संबंधित है। इस मामले में भुगतान से राज्य के खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।

विज्ञापन

इस जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कानून पार्टियों या राज्य सरकार की सुविधा के अनुसार काम नहीं करता है। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 30 अप्रैल 2024 के आदेश के पालन के लिए 10 दिन का समय दिया। साथ ही कहा कि अब और समय नहीं दिया जाएगा। न्यायालय ने 23 मई को सुनवाई के लिए नई तिथि निर्धारित की।

विज्ञापन
विज्ञापन


 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed