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हाईकोर्ट ने कहा- अतिक्रमण हटाएं या हाजिर हों एसडीएम मेजा

Sat, 13 Feb 2021 07:47 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 13 Feb 2021 07:47 PM IST
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High court said - remove encroachment or present SDM Meja
अदालत - फोटो : file
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम मेजा प्रयागराज को 24 फरवरी 1990 को रास्ते से अवैध अतिक्रमण हटाने के अपने ही आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि पालन नहीं करते तो एसडीएम 22 फरवरी को हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने उमा  शंकर की याचिका पर दिया है।
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याची का कहना है कि ग्राम कंचनपुर,थाना खीरी के राम उतार ने सार्वजनिक मार्ग पर अवैध कब्जा कर रास्ता बंद कर दिया है।जिसके खिलाफ धारा 133 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही में एसडीएम ने अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है, किन्तु उसका पालन नहीं किया गया है, जिसको लेकर यह याचिका दायर की गई है।
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