फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Rescission order of Abbas Ansari's driver Niaz Ansari canceled

हाईकोर्ट : अब्बास अंसारी के ड्राइवर नियाज अंसारी की रासुका निरुद्धि आदेश रद्द

Sat, 20 Jan 2024 10:09 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 20 Jan 2024 10:09 AM IST
सार

याची के खिलाफ चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी से जेल में अवैध रूप से मिलने और उसे जेल से भगाने के प्रयास करने के आरोप में रासुका में निरुद्ध किया गया था। आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में था।

विज्ञापन
High Court: Rescission order of Abbas Ansari's driver Niaz Ansari canceled
विधायक अब्बास अंसारी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के ड्राइवर नियाज अंसारी की रासुका निरूद्धि को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। साथ ही कहा कि अन्य केस में बंद नहीं हैं तो रिहा किया जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने नियाज अंसारी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

विज्ञापन

याची के खिलाफ चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी से जेल में अवैध रूप से मिलने और उसे जेल से भगाने के प्रयास करने के आरोप में रासुका में निरुद्ध किया गया था। आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में था। जब उसने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की तो डीएम चित्रकूट ने उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई करते हुए निरूद्धि आदेश पारित किया।

विज्ञापन

कहा गया कि याची को हिरासत में रखने के लिए उसे कोई कानूनी सहायता नहीं मिली। याची ने जेलर के माध्यम से सलाहकार कमेटी के समक्ष अभ्यावेदन भिजवाया लेकिन वह कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। याची की हिरासत अवधि को भी गलत तरीके से बढ़ाया गया। कोर्ट ने कहा निरूद्धि के लिए रासुका कानून के उपबंधो का पालन नहीं किया गया। सरकार ने एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट पर विवेक इस्तेमाल कर फैसला नहीं लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed