फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court quashes criminal proceedings against MP Imran Pratapgarhi for violating model code of conduct

High Court : आचार संहिता उल्लंघन मामले में सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द

Thu, 26 Jan 2023 03:24 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 26 Jan 2023 03:24 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज प्राथमिकी में जारी समन आदेश को रद्द कर दिया है।

विज्ञापन
High Court quashes criminal proceedings against MP Imran Pratapgarhi for violating model code of conduct
इमरान प्रतापगढ़ी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज प्राथमिकी में जारी समन आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने इमरान प्रतापगढ़ी व अन्य के खिलाफ मामले की पूरी कार्यवाही दो जुलाई 2022 के संज्ञान आदेश के साथ-साथ एसीजेएम जिला मुरादाबाद के न्यायालय द्वारा 10 अक्तूबर 2022 को पारित समन आदेश को निरस्त कर दिया।

विज्ञापन

 

लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पुलिस के काम में बाधा डालने, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में प्रतापगढ़ी के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 353, 188, 171 एच, 143 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम- 1950 की धारा 127 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप यह भी लगा कि उन्होंने चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी जुलूस निकालकर प्रचार किया।

विज्ञापन

कोर्ट ने हरविंदर सिंह उर्फ रोमी साहनी बनाम यूपी राज्य और अन्य और बृज भूषण शरण सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य के तहत आवेदन के मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसलों पर भरोसा किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

कहा गया था कि आईपीसी की धारा 188 के उल्लंघन के लिए केवल 190 सीआरपीसी के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है। जैसा कि सीआरपीसी की धारा 195 के तहत प्रावधान किया गया है। चूंकि, मौजूदा मामले में उक्त अपराध के लिए पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई। इस कारण अदालत लोक सेवक की शिकायत के अलावा सीआरपीसी की धारा 195 के तहत संज्ञान नहीं ले सकती।

 

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed