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हाईकोर्ट : तीन सप्ताह में उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने की तिथि निर्धारित करे आयोग, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Sun, 06 Sep 2026 04:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 06 Sep 2026 04:50 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संयुक्त राज्य/अपर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा-2024 की उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को तीन सप्ताह के भीतर तिथि निर्धारित करने का आदेश दिया है।

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High Court orders Commission to fix a date for showing answer sheets within three weeks.
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संयुक्त राज्य/अपर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा-2024 की उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को तीन सप्ताह के भीतर तिथि निर्धारित करने का आदेश दिया है। कहा है कि आयोग निर्धारित तिथि की सूचना अभ्यर्थी को दे और उसे उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करे।

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यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने सत्यम सिंह व एक अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में आरटीआई के तहत 26 अप्रैल 2026 को दिए गए आवेदन के आधार पर मुख्य परीक्षा की सभी विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण की मांग की गई थी।
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आयोग की ओर से बताया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण की तिथि 26 नवंबर 2026 तय की गई है। इस पर याची के अधिवक्ता ने आपत्ति जताई। कहा कि अप्रैल में आवेदन के बावजूद निरीक्षण के लिए नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है।
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कोर्ट ने मामले में आयोग को नवंबर तक प्रतीक्षा कराने के बजाय जल्द तिथि निर्धारित करने का आदेश दिया। कहा कि तीन सप्ताह के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण की तिथि तय की जाए और इसकी सूचना याची को दी जाए। 

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