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कानपुर के पटकापुर चरई से कूड़ा चौबीस घंटे में हटाने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश 

Wed, 17 Feb 2021 09:00 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 17 Feb 2021 09:00 PM IST
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High court ordered removal of garbage from Patkapur Charai in Kanpur in twenty four hours
Court order - फोटो : सोशल मीडिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी कानपुर नगर को पटकापुर चरई मुहल्ले से 24 घंटे के भीतर इकट्ठा कूड़ा हटाने का निर्देश दिया है और सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा अड्डा बनाने पर नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर नगर को 19 फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन की अनुमति से सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा अड्डा बनाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दयानंद दीक्षित व 14 अन्य लोगों ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। 
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याची का कहना है कि उसके मुहल्ले में कूड़ा इकट्ठा है, जिससे लोगों का दुर्गंध से जीना मुहाल हो रहा है। निगम से शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नही की गई ।मोहल्ले में कूड़ा रखने का डिपो बनाया गया है। जिला प्रशासन ने निगम को सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा रखने की छूट दी है। याचिका में फोटोग्राफ भी दाखिल किए गए हैं।
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