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हाईकोर्ट : विवादित राशि का 75 फीसदी हिस्सा जमा करने का आदेश
Sat, 02 Apr 2022 09:26 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 02 Apr 2022 09:26 PM IST
सार
कोर्ट ने विवादित राशि को जमा करने केलिए एक महीने का समय भी दिया। कहा कि राशि जमा न करने पर आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। मामले में याची की ओर से कानपुर नगर के लिए मध्यस्थता के लिए नियुक्ति जिला जज के आदेश को चुनौती दी थी।
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- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एमएसएमई अधिनियम की धारा 19 के तहत एक वैधानिक अवार्ड को रद्द करने के लिए किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि याची विवादित राशि का 75 फीसदी हिस्सा जमा नहीं कर देता है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने एमएस तिरुपति स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड की याचिका को स्वीकार करते हुुए दिया।
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कोर्ट ने विवादित राशि को जमा करने केलिए एक महीने का समय भी दिया। कहा कि राशि जमा न करने पर आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। मामले में याची की ओर से कानपुर नगर के लिए मध्यस्थता के लिए नियुक्ति जिला जज के आदेश को चुनौती दी थी। जिला जज ने याची के अवार्ड की रकम को जमा करने केलिए समय दिए जाने की मांग को खारिज कर दिया था। याची ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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