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हाईकोर्ट : सहायक अध्यापक को अलीगढ़ में नियुक्त करने का आदेश

Fri, 29 Apr 2022 01:30 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 29 Apr 2022 01:30 AM IST
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High Court: Order to appoint assistant teacher in Aligarh
सहायक अध्यापक को अलीगढ़ में नियुक्ति का निर्देश
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में क्वालिटी प्वाइंट अंक अधिक होने के बावजूद याची को वरीयता वाला जिला न देने के निदेशक बेसिक शिक्षा लखनऊ के आदेश को रद कर दिया है। कोर्ट ने निदेशक के 19 जनवरी 2022 के आदेश को रद्द करके याची को वरीयता जिला अलीगढ़ आवंटित कर तीन हफ्ते में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने अंजू सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व एके यादव ने बहस की। इनका कहना था कि याची को 70.08 क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त हुए हैं। नियुक्ति के लिए उसने अलीगढ़ जिला मांगा था। इसके बावजूद उसे कासगंज भेजा गया है। जबकि उससे कम क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त कई अभ्यर्थियों को अलीगढ़ में तैनाती दी गई है।
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जवाबी हलफनामे में सरकार ने कहा कि ओबीसी महिला कोटे में अलीगढ़ में तैनाती के अंतिम अंक 71.17 है। वहीं, याची ने इसे गलत बताते हुए कहा कि सामान्य और ओबीसी के 68.21 व 67.42 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को अलीगढ़ आवंटित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने याची के इस कथन का जवाब नहीं दिया है। इसलिए निदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश रद करते हुए याची की अलीगढ़ में नियुक्ति का निर्देश दिया है। ब्यूरो
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