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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Order refusing to appoint a dependent on death of mother while father is a pensioner cancelled.

High Court : पिता पेंशनर तो कर्मचारी मां की मौत पर आश्रित की नियुक्ति से इन्कार का आदेश रद्द

Fri, 22 Mar 2024 11:31 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 22 Mar 2024 11:31 AM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने रवि आजाद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता कमलाकांत मिश्र व वरुण मिश्र ने बहस की। कोर्ट ने खंडपीठ के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें पेंशन पाने के आधार पर आश्रित नियुक्ति से इन्कार करने को नियमावली के विपरीत करार दिया गया है।

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High Court: Order refusing to appoint a dependent on death of mother while father is a pensioner cancelled.
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद को याची की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। यह कहते हुए नियुक्ति से इन्कार कर दिया गया था कि याची के पिता पेंशन पा रहे हैं। इसलिए नगर निगम कर्मचारी मां की मृत्यु पर उसे मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने उप नगर आयुक्त के नियुक्ति से इन्कार करने के आदेश 20 मार्च 23 को रद्द कर दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने रवि आजाद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता कमलाकांत मिश्र व वरुण मिश्र ने बहस की। कोर्ट ने खंडपीठ के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें पेंशन पाने के आधार पर आश्रित नियुक्ति से इन्कार करने को नियमावली के विपरीत करार दिया गया है।
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साथ ही कहा गया कि नियमावली के उपबंधों के तहत आश्रित होने के तथ्यों पर विचार किया जाए। याची का मामला भी वैसा ही है।याची अधिवक्ता का कहना था कि अर्जी निरस्त करने के आदेश में पात्र न होने का कारण नहीं बताया गया है। यह भी कि आदेश सक्षम अधिकारी ने नहीं दिया है।

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