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बेटे की करतूत के लिए मां-बाप को सताने पर रोक

Wed, 08 Jul 2015 12:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Wed, 08 Jul 2015 12:03 AM IST
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बेटे ने गैरसमुदाय की लड़की से शादी कर ली तो इसका खामियाजा उसके मां-बाप को भुगतना पड़ रहा है। पुलिस उनके पीछे पड़ी है। उन पर बेटे को ढूंढ कर लाने का दबाव बनाया जा रहा है। आखिरकार परेशान मां-बाप को हाईकोर्ट से राहत मिली। दोनों ने याचिका दाखिल कर अदालत से इस मामले में दखल देने और पुलिस की प्रताड़ना से निजात दिलाने की याचना की थी। हाईकोर्ट ने एसएसपी इलाहाबाद को निर्देश दिया है कि बूढ़े माता पिता की शिकायत सुनकर उसका शीघ्रता से निस्तारण करें।
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शिवकुटी के माताफेर तिवारी ने याचिका दाखिल कर कहा कि उनके पुत्र उत्पल ने गत दिनों दूसरे समुदाय की लड़की से शादी कर ली है। इसकी प्राथमिकी शिवकुटी थाने में दर्ज है। उत्पल से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके वकील शिवम् द्विवेदी का कहना था कि शिवकुटी थाने की पुलिस बुजुर्ग दंपति को परेशान कर रही है। वह बूढ़े और बीमार हैं तथा उत्पल की गैरकानूनी गतिविधियों से उनका कोई संबंध नहीं है। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति वीके शुक्ल और न्यायमूर्ति वीपी पाठक की पीठ ने एसएसपी को निर्देश दिया है कि वह याची की शिकायत सुनकर छह सप्ताह में उसका निराकरण कर दें।
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