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हाईकोर्ट : गाजियाबाद के नगर आयुक्त, राज्य अधिकारी तलब
Sat, 26 Feb 2022 11:04 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 26 Feb 2022 11:04 PM IST
सार
कोर्ट में याची के अधिवक्ता आशुतोष गुप्ता ने तर्क दिया कि याची 2019 में ही सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन उसे आज तक सभी देयाें का भुगतान नहीं किया गया। कोर्ट ने मामले में नगर आयुक्त को भुगतान का आदेश दिया था। लेकिन भुगतान न होने पर उन्हें पेश होने का निर्देश दिया है।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सेवानिवृत्त कर्मचारी के देयों का भुगतान न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के नगर आयुक्त और राज्य अधिकारी को तलब किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारी आठ मार्च को कोर्ट के समक्ष उपस्थित हों। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने विजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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कोर्ट में याची के अधिवक्ता आशुतोष गुप्ता ने तर्क दिया कि याची 2019 में ही सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन उसे आज तक सभी देयाें का भुगतान नहीं किया गया। कोर्ट ने मामले में नगर आयुक्त को भुगतान का आदेश दिया था। लेकिन भुगतान न होने पर उन्हें पेश होने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट ने कहा है कि जब सेवानिवृत्त कर्मचारी को समस्त देयों के भुगतान का आदेश दिया तो उसका पालन क्याें नहीं किया गया। कोर्ट ने इस पर नगर आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा है। (ब्यूरो)
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