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हाईकोर्ट : ट्रिपल सी डिप्लोमाधारक कर्मचारियों को सहायक भर्ती परीक्षा में बैठने देने का निर्देश
Fri, 08 Apr 2022 11:46 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 08 Apr 2022 11:46 PM IST
सार
याची की ओर से कहा गया कि याचीगण कई वर्षों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। चतुर्थ श्रेणी से कंप्यूटर सहायक पद पर प्रोन्नति के लिए 2020 में अधिसूचना जारी की गयी थी। उसे नियमों में बदलाव के कारण निरस्त कर दिया गया। कहा गया कि कंप्यूटर की जानकारी आवश्यक है।
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कोर्ट
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को कंप्यूटर सहायक पद की 10 अप्रैल को होने वाली भर्ती परीक्षा में दिसंबर 2021 तक के ट्रिपल सी डिप्लोमाधारक कर्मचारियों को बैठने देने का निर्देश दिया है। इसकेसाथ ही याचिका पर हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब मांगा है। मामले में अब 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने देवेंद्र पाल सिंह व 16 अन्य कर्मचारियों की याचिका पर दिया है।
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याची की ओर से कहा गया कि याचीगण कई वर्षों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। चतुर्थ श्रेणी से कंप्यूटर सहायक पद पर प्रोन्नति के लिए 2020 में अधिसूचना जारी की गयी थी। उसे नियमों में बदलाव के कारण निरस्त कर दिया गया। कहा गया कि कंप्यूटर की जानकारी आवश्यक है।
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साथ ही ट्रिपल सी डिप्लोमा जरूरी है। 28 सितंबर 2021 को पुन: अधिसूचना जारी की गयी। इसे चुनौती दी गई। 17 याचियों में से 11 ने दिसंबर 21 तक ट्रिपलसी डिप्लोमा कोर्स कर लिया है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि महानिबंधक एक अधिकारी तैनात करें, जो तीन बजे तक इनके प्रमाणपत्र की जांच करके परीक्षा में बैठने दे।
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