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High court: गोहरी हत्याकांड मामले में सरकार से जवाब तलब
Wed, 05 Jan 2022 12:12 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 05 Jan 2022 12:12 AM IST
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allahabad highcourt
- फोटो : social media
जिले के फाफामऊ के गोहरी गांव में हुई दलित परिवार की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार मामले में दो हफ्ते में जवाब दाखिल करे। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने लालचंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
मामले में याची के अधिवक्ता सुधीर दीक्षित, उत्कर्ष दीक्षित और अनुपम श्याम द्विवेदी ने तर्क दिया कि घटना में चार लोगों की हत्या कर दी गई। वारदात के दौरान किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का भी आरोप है। अधिवक्ताओं ने कहा कि घटना 25 नवंबर 2021 को हुई थी, लेकिन आज तक अभियुक्तों की न तो गिरफ्तारी हुई और न ही कोई प्रभावी कार्यवाही हुई है। अधिवक्ताओं ने मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य के अधिवक्ताओं से दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
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मामले में याची के अधिवक्ता सुधीर दीक्षित, उत्कर्ष दीक्षित और अनुपम श्याम द्विवेदी ने तर्क दिया कि घटना में चार लोगों की हत्या कर दी गई। वारदात के दौरान किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का भी आरोप है। अधिवक्ताओं ने कहा कि घटना 25 नवंबर 2021 को हुई थी, लेकिन आज तक अभियुक्तों की न तो गिरफ्तारी हुई और न ही कोई प्रभावी कार्यवाही हुई है। अधिवक्ताओं ने मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस पर कोर्ट ने केंद्र और राज्य के अधिवक्ताओं से दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
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