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High Court : आजम खां के बेटे सहित करीबियों के मामले में 27 को होगी सुनवाई
Thu, 26 May 2022 01:40 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 26 May 2022 01:40 AM IST
सार
याचियों की ओर से याचिका में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। मामला जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। सरकार ने आजम खां के साथ उनके बेटे अदीब आजम सहित ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के प्रबंधतंत्र से जुड़े लोगों को अलग-अलग मामलाें में आरोपी बनाया है।
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सपा विधायक आजम खान
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़े करीब 55 से अधिक मामलों में आरोपी बनाए गए आजम खां के बेटे सहित उनके अन्य करीबियों के मामले में बुधवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले में पहले से पारित अंतरिम आदेशों को अगली सुनवाई तक बरकरार रखते हुए सुनवाई के लिए 27 मई की तिथि तय की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ कर रही थी।
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याचियों की ओर से याचिका में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। मामला जौहर अली विश्वविद्यालय ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। सरकार ने आजम खां के साथ उनके बेटे अदीब आजम सहित ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के प्रबंधतंत्र से जुड़े लोगों को अलग-अलग मामलाें में आरोपी बनाया है। बुधवार को याची के अधिवक्ता की ओर से बहस शुरू की गई लेकिन कोर्ट ने आज के दिन की सुनवाई टालते हुए 27 मई की तिथि लगा दी।
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