{"_id":"69d21e2f38e2be587c009288","slug":"high-court-if-alternative-arrangements-are-available-there-is-no-justification-for-a-ban-on-transfer-2026-04-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"High Court : वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध तो तबादले पर रोक का कोई औचित्य नहीं, यह है पूरा मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
High Court : वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध तो तबादले पर रोक का कोई औचित्य नहीं, यह है पूरा मामला
Sun, 05 Apr 2026 02:02 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 05 Apr 2026 02:02 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है तो तबादले पर रोक का कोई औचित्य नहीं। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने शिक्षक के तबादले पर रोक लगाने वाली एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है।
विज्ञापन
अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है तो तबादले पर रोक का कोई औचित्य नहीं। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने शिक्षक के तबादले पर रोक लगाने वाली एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) 15 दिन में शिक्षक को कार्यमुक्त कर नई तैनाती स्थल पर पदभार सुनिश्चित कराएं।
विज्ञापन
हाथरस के एक कॉलेज में तैनात गणित के प्रवक्ता अमित पाठक ने व्यक्तिगत कारणों से कासगंज स्थित दूसरे कॉलेज में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। उप शिक्षा निदेशक ने 28 जून 2024 को तबादला स्वीकृत कर दिया था, लेकिन उस आदेश को कॉलेज प्रबंधन ने चुनौती दी थी। जिस पर एकल पीठ ने रोक लगा दी थी। डीआईओएस की ओर से हलफनामे में कहा गया था कि कॉलेज में दो अन्य शिक्षक गणित पढ़ाने के लिए पूरी तरह योग्य हैं। इंटरमीडिएट स्तर तक पढ़ा सकते हैं।
विज्ञापन