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High Court : कफ सिरफ मामले में आरोपी शुभम की याचिका पर सुनवाई टली, गिरफ्तारी से बचने के लिए लगाई है गुहार

Thu, 04 Dec 2025 07:31 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 04 Dec 2025 07:31 PM IST
सार

Allahabad High Court : प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी शुभम जायसवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसने एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। फिलहाल मामले की सुनवाई अगली तिथि के लिए टाल दी गई है। 

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High Court: Hearing on the petition of Shubham, accused in the cough syrup case, postponed
शुभम जायसवाल। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में कफ सिरफ तस्करी मामले के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल ने गिरफ्तारी पर रोक व प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। बृहस्पतिवार को याचिका को पास ओवर करते हुए कोर्ट ने अगले सप्ताह सुनवाई का निर्णय लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दिया है।

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सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में एनडीपीएस एक्ट के साथ-साथ बीएनएस की नई धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। इससे अपराध और गंभीर हो गया है। याची के अधिवक्ताओं ने सुनवाई आगे बढ़ाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने एक सप्ताह बाद सुनवाई की तिथि लगाने का निर्देश दिया।

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15 नवंबर 2025 को वाराणसी के कोतवाली थाने में शुभम, उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल सहित 28 लोगों के खिलाफ कफ सिरफ की तस्करी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। इसी मामले में गाजियाबाद में भी शुभम पर मुकदमे दर्ज हैं। शुभम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल ने भी वाराणसी में दर्ज केस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 

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