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High Court : पूर्व सांसद रेवती रमण के मुकदमे में अब 15 अक्तूबर को होगी सुनवाई

Fri, 19 Sep 2025 07:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 19 Sep 2025 07:12 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता पूर्व सांसद रेवती रमण की मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग में दाखिल अर्जी पर सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने दिया है।

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High Court Hearing in the case of former MP Rewati Raman will now be held on October 15
पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता पूर्व सांसद रेवती रमण की मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग में दाखिल अर्जी पर सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने दिया है।

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लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पूर्व सांसद रेवती रमण पर करेली थाने में आचार संहिता उल्लंघन सहित अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। पूर्व सांसद ने दर्ज मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। 21 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट से रेवती रमण सिंह को अंतरिम राहत देते हुए 18 सितंबर की तिथि नियत की थी।

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18 सितंबर को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने काउंटर फाइल करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट अंतरिम आदेश को बढ़ाते हुए 15 अक्तूबर की तिथि नियत कर दी है। 

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