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High Court : हाईकोर्ट ने समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने दी जमानत

Sat, 21 Jan 2023 08:19 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 21 Jan 2023 08:19 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के क्वारसी थाने में गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम सहित देशद्रोह के तहत दर्ज प्राथमिकी में भारत की समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी (एसडीपी) केप्रदेश अध्यक्ष निजामुद्दीन खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

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High Court granted bail to the state president of Samajwadi Democratic Party
court - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के क्वारसी थाने में गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम सहित देशद्रोह के तहत दर्ज प्राथमिकी में भारत की समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी (एसडीपी) के प्रदेश अध्यक्ष निजामुद्दीन खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। उन पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से कथित संबंध और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि याची को निजी मुचलकेऔर दो प्रतिभूतियों केसाथ रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत सिंह की पीठ ने निजामुद्दीन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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प्राथमिकी के अनुसार खान पर केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ और पीएफआई के समर्थन से आरएसएस के खिलाफ युवाओं की भर्ती करने का आरोप लगाया गया है। अलीगढ़ सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट से गुहार लगाई। उनकी ओर से कहा गया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दिखा सके कि आवेदक किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल है और न ही उसने किसी भी तरह से किसी समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई है। याची 27 सितंबर 2022 से जेल में बंद है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया लेकिन कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया।

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