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हाईकोर्ट : अवैध शराब बचने के आरोपी की जमानत मंजूर

Sat, 19 Feb 2022 12:10 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 19 Feb 2022 12:10 AM IST
सार

मामले में याची के खिलाफ अवैध शराब बेचे जाने का आरोप है। याची के अधिवक्ता वेणु गोपाल ने तर्क दिया कि वह बेकसूर है। उसे फर्जी और झूठा फंसाया गया है। जबकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। लेकिन कोर्ट ने याची की सर्शत जमानत मंजूर कर ली। 

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High Court: Granted bail to the accused of escaping illegal liquor
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : प्रयागराज

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध शराब बेचने वाले की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त संदेह के आधार पर पकड़ा गया है। उसकेखिलाफ कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। इसलिए गुणदोष पर विचार किए बिना जमानत अर्जी को मंजूर किया जाता है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने बरेली जिले के बारादरी थाने के दीप की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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मामले में याची के खिलाफ अवैध शराब बेचे जाने का आरोप है। याची के अधिवक्ता वेणु गोपाल ने तर्क दिया कि वह बेकसूर है। उसे फर्जी और झूठा फंसाया गया है। जबकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। लेकिन कोर्ट ने याची की सर्शत जमानत मंजूर कर ली। 

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