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हाईकोर्ट ने प्रोन्नत अध्यापकों को दी बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगा इनके बराबर वेतनमान

Sat, 12 Jan 2019 08:06 PM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: देव कश्यप Updated Sat, 12 Jan 2019 08:06 PM IST
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high court given Order to increase pay scales of promoted teachers
Allahabad High Court

हाईकोर्ट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नत प्रधानाध्यापकों और वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अध्यापकों के समान वेतन देने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर से कहा है कि अध्यापकों को प्रोन्नति तिथि से बढ़ा हुआ वेतन देने के उनके दावे पर विचार कर निर्णय लें।

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आलोक कुमार सिंह और 45 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याचीगण की नियुक्ति 2009 में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी। 2011 में उनको प्रोन्नति देकर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बनाया गया। लेकिन, उनको उच्च प्राथमिक के सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अध्यापकों से कम वेतनमान मिल रहा है।
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2016 में नियुक्त गणित विज्ञान के 29 हजार सहायक अध्यापकों को 9300 से 34800 को पे-बैंड और 4600 का ग्रेड-पे दिया जा रहा है। आठ दिसंबर 2008 के शासनादेश के अनुसार प्रोन्नत वेतनमान को सीधी भर्ती के समकक्ष ला दिया गया है। याचीगण ने 19 मई 2011 से प्रोन्नत वेतनमान की मांग की है। 

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