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High Court : सांसद अफजाल पर गैंगस्टर की कार्रवाई सही, गैंग के भय से किसी में नहीं था साक्ष्य देने का साहस

Fri, 24 May 2024 09:21 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 24 May 2024 09:21 AM IST
सार

गैंगस्टर की कार्रवाई के विरोध में हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर वाद को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसे आगे चैलेंज नहीं किया गया। इसलिए कोर्ट का आदेश इन पर लागू है। अगली तिथि 27 मई निर्धारित की गई है।

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High Court: Gangster's action against MP Afzal was justified, due to fear of gang no one had the courage to gi
सांसद अफजाल अंसारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को सांसद अफजाल अंसारी के मामले की सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति संजय कुमार की कोर्ट में पीड़ित पक्ष स्व.कृष्णानंद राय के पुत्र पीयूष राय के अधिवक्ता सुदिष्ट कुमार सिंह ने कहा, अफजाल अंसारी पर की गई गैंगस्टर की कार्रवाई सही है। अफजाल संगठित गिरोह के सदस्य हैं। इन पर कई मुकदमे दर्ज होने के साथ ही गवाह को डराने-धमकाने का भी आरोप है।

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कहा, गैंगस्टर की कार्रवाई के विरोध में हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर वाद को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसे आगे चैलेंज नहीं किया गया। इसलिए कोर्ट का आदेश इन पर लागू है। अगली तिथि 27 मई निर्धारित की गई है।

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कोर्ट के सामने गवाहों के बयान के तहत कहा गया था कि 2005 में हुई घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण व्याप्त हो गया था। गैंग के सदस्यों के भय से कोई भी थाने में मुकदमा या न्यायालय में साक्ष्य देने का साहस नहीं कर पाता था।

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आरोपी की ओर से बनाए गए गैंग का उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लाभ कमाना था। गिरोह के अन्य सदस्य मुख्तार अंसारी का आपराधिक इतिहास कोर्ट के सामने रखा गया।

वहीं इस दौरान अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव, अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी, उपेंद्र उपाध्याय आदि मौजूद रहे।



 

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