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High Court : पूर्व महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय की गैंगस्टर मामले में जमानत मंजूर
Fri, 08 May 2026 03:42 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 08 May 2026 03:42 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड के आरोपी पूर्व महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है।
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पूजा शकुन (फाइल फोटो)
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के बाइक शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड के आरोपी पूर्व महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। हत्याकांड में जमानत मिलने के बाद अब गैंगस्टर मामले में भी उनकी जमानत मंजूर हो गई है। यह फैसला न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की कोर्ट ने दिया है।
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मामला अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र का है। 26 सितंबर 2025 को खेरेश्वर चौराहे पर अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। विवेचना के दौरान अन्नपूर्णा भारती और उनके पति अशोक पांडे का नाम सामने आया। पुलिस ने अन्नपूर्णा भारती को 11 अक्टूबर 2025 को जयपुर से मथुरा जाने के दौरान गिरफ्तार किया। वहीं अशोक पांडे, शूटर फजल और आसिफ के खिलाफ हत्या व गैंगस्टर मामले में एफआईआर दर्ज की गई।
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