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हाईकोर्ट : आदेश का पालन करें या हाजिर हों काशी विद्यापीठ के रजिस्ट्रार
Thu, 21 Jul 2022 05:49 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 21 Jul 2022 05:49 AM IST
सार
याची की ओर से तर्क दिया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याची व चार अन्य की संविदा बढ़ाने और उन्हें वेतन दिए जाने का आदेश पारित किया था लेकिन आज तक उस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।
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- फोटो : istock
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विद्यापीठ में संविदा शिक्षकों की सेवा विस्तार और उनकेवेतन भुगतान संबंधी मामले में खंडपीठ द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन न करने पर रजिस्ट्रार व दो अन्य को तलब किया है। हालांकि, कोर्ट ने यह छूट दी है कि अगर वह कोर्ट के 29 मार्च 2022 के आदेश का अनुपालन करा देते हैं तो उन्हें पेश होने की जरूरत नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने डॉ. मनोहर लाल व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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याची की ओर से तर्क दिया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याची व चार अन्य की संविदा बढ़ाने और उन्हें वेतन दिए जाने का आदेश पारित किया था लेकिन आज तक उस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। कोर्ट ने इस पर मामले की सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तिथि तय करते हुए आदेश के अनुपालन का समय दिया है। कहा है कि अगर इस तिथि तक आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो रजिस्ट्रार व दो अन्य की उपस्थित होना होगा।
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