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हाईकोर्ट : आदेश का पालन करें या कोर्ट में हाजिर हों डीआइओएस
Fri, 21 Jan 2022 03:24 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 21 Jan 2022 03:24 AM IST
सार
याची का कहना था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की सहायक अध्यापक भर्ती में याची चयनित हुआ है। उसे कॉलेज आवंटित किया गया है। याची ने एसडीएम बदायूं से निवास प्रमाणपत्र प्राप्त कर जमा किया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : social media
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक बुलंदशहर को सहायक अध्यापक भर्ती 2009 में चयनित याची का जिला बदायूं की बजाय बुलंदशहर दर्ज होने को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। कहा कि यदि पालन नहीं करते तो सात फरवरी को कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल ने बदायूं के जगतपाल सिंह की याचिका पर दिया है।
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याची का कहना था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की सहायक अध्यापक भर्ती में याची चयनित हुआ है। उसे कॉलेज आवंटित किया गया है। याची ने एसडीएम बदायूं से निवास प्रमाणपत्र प्राप्त कर जमा किया है। कोर्ट ने 27 सितंबर 2019 को गलत रूप से दर्ज जिले को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है।
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बोर्ड ने भी जिला विद्यालय निरीक्षक को त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। याची का कहना है कि पता दुरुस्त कर उसे ज्वाइन कराया जाय। इस पर कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश का पालन करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है।
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